Uttar Pradesh Chief Minister Youth Self-Employment Scheme
प्रदेश के शिक्षित, बेरोजगार केवल नौकरियों के ही भरोसे पर न बैठें, इसलिए जरूरी है, उन्हें आर्थिक उपार्जन के अन्य कामों के लिए भी प्रेरित किया जाए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सरकार के इसी नजरिये का हिस्सा है। बड़ी संख्या में युवा इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस योजना की शुरुआत 15-09-2018 को हुई थी। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे अपना स्वरोजगार आसानी से स्थापित कर सकें।
योजना के तहत राज्य सरकार पात्र आवेदकों को अपना व्यवसाय प्रारंभ
करने के लिए 25 लाख रुपये तक
का कर्ज उपलब्ध कराती है।
ऋण की यह धनराशि रियायती ब्याज दर 6 प्रतिशत प्रति
वर्ष की दर से उपलब्ध कराया जाता है जो बाज़ार दर से कम है। इस धनराशि का प्रयोग प्लांट एवं मशीनरी, कच्चे माल के क्रय, कार्यशील पूंजी और अन्य सम्बंधित व्ययो के
लिए किया जा सकता है।
योजना का लाभ
इस योजना का खास उद्देश्य प्रदेश के युवा वर्ग को उद्यमशीलता
के प्रति प्रोत्साहित करने और अन्य के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य
सरकार युवाओ को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने
व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें |
पात्रता (eligibily)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उत्तर प्रदेश
का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा 8 से 40 वर्ष
निर्धारित है और शैक्षित योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल है। इसके लिए एक शर्त यह है कि
आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। उसके सभी स्रोतों
से आय ओबीसी, अल्पसंख्यक और
सामान्य रुपये 2,00,000 से अधिक नहीं
होनी चाहिए और श्रेणी एससी/एसटी के लिए 2,50,000 से अधिक नहीं
होनी चाहिए।
यदि आवेदन करना चाहते हैं तो निम्न प्रक्रिया अपनाएं
1.
उद्योग एवं व्यवसाय संबर्धन
निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। जहां आपके सामने होम पेज खुलेगा।
2.
होम पेज पर मुख्यमंत्री
युवा स्वरोजगार योजना का विकल्प दिखेगा। इस विकल्प पर click क्लिक करने के बाद अगला पेज खुले जाएगा।
3.
पंजीकरण फार्म में मांगी
गई समस्त सूचनाएं जैसे नाम पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाइल न., ई मेल आईडी, जनपद, राज्य, योजना का नाम भरें।
समस्त सूचनाएं भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
आवेदन के लिए आवश्यकताएं
1.
आवेदक का आधार कार्ड
2.
आयु प्रमाण पत्र
3.
राशन पत्रिका
कितना अंशदान देना
सामान्य वर्ग के आवेदकों को 10 प्रतिशत और अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगजनों
को पांच प्रतिशत अंशदान देना होगा। औद्योगिक क्षेत्र के लिए
25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया
जाएगा।

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