पिछले
कुछ दिनों से जब यह सूचनाएं
आने लगीं थीं कि कई राज्य
सरकारें लॉकडाउन तीसरी बार
भी बढ़ाने के पक्ष में हैं,
तभी यह अहसास हो
गया था कि लॉकडाउन एक बार फिर
बढ़ेगा। अब गृह मंत्रालय ने
भी साफ कर दिया है कि लॉकडाउन
-3 चार
मई से 17 मई
तक लागू रहेगा।
यानी देश में लॉकडाउन दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि भले ही इसे लॉकडाउन-3 या लॉकडाउन-3.0 कहें, लेकिन वास्तव में यह देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जा सकती है। क्योंकि वर्तमान में पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा है, जबकि कोरोना का कहर कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है। देश के 733 जिलों को रेड जोन, आरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन हैं। इसके मुताबिक कुछ क्षेत्रों में कोरोना का ज्यादा प्रभाव है तो कुछ क्षेत्रों में काफी कम अथवा कुछ क्षेत्र कोरोना मुक्त हैैं। लेकिन सारे क्षेत्रों में पाबंदियां एक जैसी ही हैं। ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि जहां कोरोना का प्रभाव नगण्य है अथवा जो क्षेत्र कोरोना मुक्त हैं, उन्हें अब एहतियात के साथ कुछ सहूलियत दी जानी चाहिए। साथ ही आर्थिक गतिविधियां शुरू करना भी जरूरी है। तीसरे चरण के लॉकडाउन से फायदा यह है कि जो क्षेत्र कोरोना मुक्त हैैं या जहां प्रभाव नगण्य है वहां आर्थिक गतिविधियां शुरू करने से लॉकडाउन से धीरे-धीरे बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त होगा। इसके बाद 17 मई के बाद जहां जहां स्थितियां सामान्य मिलेंगी, वहां सहूलियत बढ़ा दी जाएगी। लॉकडाउन से बाहर निकलने का यह सरकार का बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला है।
यानी देश में लॉकडाउन दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि भले ही इसे लॉकडाउन-3 या लॉकडाउन-3.0 कहें, लेकिन वास्तव में यह देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने की प्रक्रिया की शुरुआत मानी जा सकती है। क्योंकि वर्तमान में पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा है, जबकि कोरोना का कहर कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित है। देश के 733 जिलों को रेड जोन, आरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। 130 जिले रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन हैं। इसके मुताबिक कुछ क्षेत्रों में कोरोना का ज्यादा प्रभाव है तो कुछ क्षेत्रों में काफी कम अथवा कुछ क्षेत्र कोरोना मुक्त हैैं। लेकिन सारे क्षेत्रों में पाबंदियां एक जैसी ही हैं। ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि जहां कोरोना का प्रभाव नगण्य है अथवा जो क्षेत्र कोरोना मुक्त हैं, उन्हें अब एहतियात के साथ कुछ सहूलियत दी जानी चाहिए। साथ ही आर्थिक गतिविधियां शुरू करना भी जरूरी है। तीसरे चरण के लॉकडाउन से फायदा यह है कि जो क्षेत्र कोरोना मुक्त हैैं या जहां प्रभाव नगण्य है वहां आर्थिक गतिविधियां शुरू करने से लॉकडाउन से धीरे-धीरे बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त होगा। इसके बाद 17 मई के बाद जहां जहां स्थितियां सामान्य मिलेंगी, वहां सहूलियत बढ़ा दी जाएगी। लॉकडाउन से बाहर निकलने का यह सरकार का बहुत ही विवेकपूर्ण फैसला है।
लॉकडाउन-3 में ये पाबंदियां देश के सभी जोन में रहेंगी
1.
लॉकडाउन-3
में हवाई,
रेल,
मेट्रो और सड़क
मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन
पर रोक रहेगी। स्कूल-कॉलेज,
कोचिंग और ट्रेनिंग
सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
2.
लॉकडाउन-3
होटल,
बार और रेस्तरां,
भीड़ एकत्र होने
वाले मॉल, सिनेमा
हाल. जिम,
आम लोगों के लिए
मंदिर, मस्जिद,
चर्च व अन्य सभी
पूजा स्थल, धार्मिक,
राजनीतिक,
सांस्कृतिक,
सामाजिक और खेलकूद
से जुड़े कार्यक्रम के लिए
जमावड़े पर प्रतिबंध।
3.
शाम सात से सुबह
सात बजे तक अत्यंत आवश्यक
कार्य से ही बाहर निकल सकेंगे।
आवश्यक कार्य के बगैर बाहर
निकलने पर पाबंदी लागू है।
खासतौर से, 10 साल
से छोटे बच्चे,
65 से ज्यादा उम्र
के व्यक्ति और गर्भवती महिलाएं
बिना जरूरी काम के बाहर नहीं
निकल सकेंगी।
लॉकडाउन -3 में रेड जोन में लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
1.
रिक्शा,
ई-रिक्शा,
ऑटोरिक्शा,
टैक्सी और ओला,
उबर जैसी टैक्सी
को चलाने की अनुमति नहीं होगी।
सैलून, स्पा,
ब्यूटी पार्लर
भी नहीं खुलेंगे और साथ ही
यहां बसें भी नहीं चलेंगी।
लॉकडाउन-3 में रेड जोन में निम्न राहतें मिलेंगी
1.
निजी वाहन से
कुछ खास तरह की सेवाओं के लिए
लोगों को आवागमन की अनुमति
होंगी, लेकिन
कार में चालक के अलावा केवल
दो लोग ही पीछे की सीट पर बैठ
सकेंगे। जबकि दोपहिया वाहन
से केवल एक व्यक्ति यानी चालक
को ही आने-जाने
की इजाजत रहेगी।
2.
विशेष आर्थिक
क्षेत्र यानी एसईजेड (स्पेशल
इकोनॉमिक जोन)और
ईओयू (एक्सपोर्ट
ओरिएंटेड यूनिट्स)
के साथ-साथ
औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों
में कामकाज के लिए पूरी तरह
छूट दे दी गई है। लेकिन कोरोना
से बचाव के सारे मानकों का
पालन करना होगा।
3.
जरूरी सामान,
दवा,
चिकित्सीय उपकरण
और उनके लिए अन्य सामान बनाने
वाली इकाइयों समेत पूरे सप्लाई
चेन के साथ ही आइटी हार्डवेयर
की इकाइयों को भी छूट प्रदान
की गई है। मजदूर आधारित जूट
और पैकेजिंग उद्योग को शारीरिक
दूरी बनाए रखते हुए काम करने
इजाजत दी गई है।
4.
प्रिंट,
इलेक्ट्रॉनिक
मीडिया, आइटी
सेवाओं, कॉल
सेंटर, कोल्ड
स्टोरेज, वेयरहाउसिंग
सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्ड
को काम करने की छूट प्रदान की
गई है।
शहरी रेड जोन के लिए विशेष प्रावधान निम्न हैं-
1.
श्रमिकों के
रहने की व्यवस्था वाली साइट
पर कंस्ट्रक्शन की इजाजत दी
गई है, लेकिन
बाहर से श्रमिक लाकर काम कराने
पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
2.
कॉलोनी,
रिहाइशी और एकल
दुकानों को खोलने की अनुमति
प्रदान की गई है। साथ ही इनमें
जरूरी और गैर-जरूरी
का अंतर नहीं किया गया है।
ई-कामर्स
कंपनियां केवल जरूरी सामान
सप्लाई कर सकेंगी।
3.सभी
निजी ऑफिसों को तैंतीस
फीसद स्टाफ के साथ खोलने की
अनुमति प्रदान की गई है। बाकी
स्टाफ घर से काम करेगा। मतलब
वर्क फ्राम होम का अनुपालन
करना होगा।
4.
उप सचिव स्तर के
ऊपर के अधिकारियों के साथ
सरकारी दफ्तर तो खुलेंगे।
लेकिन अन्य स्टाफ में केवल
33 प्रतिशत
स्टाफ से ही काम चलाना होगा।
इसके अलावा रक्षा,
स्वास्थ्य,
पुलिस,
जेल,
होमगार्ड,
सिविल डिफेंस,
फायर सर्विस,
आपदा प्रबंधन,
एनआइसी,
कस्टम,
एफसीआइ एनसीसी,
नेहरू युवा केंद्र
और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी।
5.
रेड जोन वाले
जिलों के ग्रामीण इलाकों में
कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन
को छोड़कर पूरे जिले में सभी
तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन
गतिविधियों की छूट प्रदान की
गई है, जिनमें
मनरेगा, फूड
प्रोसेसिंग इकाइयां और ईंट-भट्ठा
शामिल हैैं।
6.
रेड जोन के ग्रामीण
क्षेत्रों में सभी दुकानें
और कृषि से जुड़ी किसी भी
गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी।
बैंक,
इंश्योरेंस सहित
सभी तरह की वित्तीय गतिविधियों
पूरी तरह चालू रहेंगी।
7.
आंगनबाड़ी सहित
बुुजुर्गों,
बच्चे ,
महिलाओं और
विधवाओं की देखभाल के लिए बने
विशेष आश्रमों को काम करने
की अनुमति प्रदान की गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में कूरियर
और पोस्टल सेवाओं की भी इजाजत
होगी।
ऑरेंज जोन में मिली राहत
1.
ओला,
उबर जैसी टैक्सी
सेवा को एक सवारी बिठाकर अनुमति।
दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी
बिठाने की इजाजत नहीं है। कुछ
खास तरह की सेवाओं के लिए लोगों
को एक-से-दूसरे
जिले में आने-जाने
की अनुमति होगी।
ग्रीन जोन में दी गई छूट
1.
लॉकडाउन-3
में ग्रीन जोन
वाले इलाकों में राष्ट्रीय
स्तर पर लागू प्रतिबंधों के
अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
सभी तरह की आर्थिक गतिविधियों
की यहां पूरी तरह छूट होगी।
यहां 50 फीसदी
सवारी के साथ बसें चलाने की
अनुमति रहेगी। वे ग्रीन जोन
वाले जिले से दूसरे ग्रीन वाले
जिले में भी आ-जा
सकेंगी। सभी तरह की दुकानें
खोलने की अनुमति। ई-
कामर्स से सभी
सामान की डिलीवरी होगी।
https://do2win.blogspot.com/2020/05/lockdown-extention-3-lockdown-3.html
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