देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद से ही इसकी
राह में आने वाली दिक्कतें और व्यावहारिक स्तर पर लगातार प्राप्त हो रहे अनुभवों
के आधार पर सरकार इसमें लगातार संशोधन भी करती जा रही है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते
हुए सरकार ने नए साल में जनता को उपहार दिया है। पहली जनवरी से 23 वस्तुओं एवं सेवाओं पर जीएसटी दर घटा दी गई है।
जिन सेवाओं
और वस्तुओं पर दरें घटी हैं उनमें सिनेमा टिकट,
टेलीविजन, स्क्रीन मॉनिटर, पावर बैंक, फ्रोजन सब्जियां, छड़ी, मार्बल के टुकड़े, नेचुरल कॉर्क,
फ्लाई ऐश की ईंट आदि शामिल
हैं।
जीएसटी काउंसिल ने 22 दिसंबर को इन 23 वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर घटाने का फैसला किया था। अब इससे
संबंधित सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद मंगलवार से लोगों को सेवाओं और रोजमर्रा
के उपभोग की वस्तुओं पर कम कीमत चुकानी होगी। मालूम हो, पहले जीएसटी में 28 फीसद
के स्लैब का विरोध हुआ था, लेकिन तब काउंसिल ने जीएसटी के उच्चतम 28 फीसदी कर स्लैब को तर्कसंगत बनाते हुए उसमें केवल विलासिता
की वस्तुओं को रखा था। इनमें मुख्य रूप से हानिकारक वस्तुओं के अलावा बड़ी टीवी
स्क्रीन, एयर कंडिश्नर व डिशवाशर के अलावा सीमेंट आदि को शामिल किया
गया था। इनके अलावा अब गरारी,
गियर बॉक्स, पुराने टायर,
डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा आदि को भी 28 फीसदी जीएसटी दर से घटा कर 18 फीसदी कर दिया गया है। इतना
ही नहीं साथ ही दिव्यांगों के लिए एक्सेसरीज को 28 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी के दायरे में शामिल
किया गया है। जन धन योजना के खाताधारकों की बैंकिंग सेवा को भी जीएसटी के दायरे से
से बाहर किया गया है। सरकार द्वारा द्विपक्षीय व्यवस्था के तहत गैर निर्धारित या
चार्टर ऑपरेशन के जरिये तीर्थ यात्रियों की हवाई यात्रा पर पांच फीसदी जीएसटी
लगेगा।
यह भी जानें
-भारत में वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू
किया गया है।
- भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
-सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता
थे।
-संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 279 (A) के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया
है।
-जीएसटी परिषद में सम्मलित कुल सदस्यों की संख्या 33 है।
-जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः 3 अगस्त तथा 8 अगस्त
2016 को पारित किया।
-जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को
दी।
-जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य असम है।
-जम्मू-कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य जहां जीएसटी लागू नहीं है।
-जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस (1954) था।
-भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है।
-जीएसटी चोरी करने पर पांच वर्ष वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है।
-आठ प्रतिशत दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत 19 है।
-जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
-जीएसटी तीन (SGST, CGST और IGST) प्रकार की है।
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